दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 30 सितंबर को अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए, वे फिलहाल जमानत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि यदि गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं या ट्रायल में देरी होती है, तो वे निचली अदालत में दोबारा आवेदन कर सकते हैं।.

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 30 सितंबर को अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए, वे फिलहाल जमानत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि यदि गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं या ट्रायल में देरी होती है, तो वे निचली अदालत में दोबारा आवेदन कर सकते हैं।।